Monday 13 April 2020

मुख्यमंत्री अध्यक्षता में हुई उच्च-स्तरीय बैठक में

मुख्यमंत्री अध्यक्षता में हुई उच्च-स्तरीय बैठक में 

प्रदेश सरकार ने यह किया तय



1. सभी thirty thirty thirty thirty thirty thirty thirty जिलों thirty thirty thirty thirty thirty thirty fourteen thirty thirty thirty thirty fourteen fourteen fourteen fourteen fourteen fourteen fourteen fourteen fourteen fourteen fourteen fourteen fourteen में fourteen fourteen fourteen fourteen fourteen fourteen fourteen fourteen fourteen fourteen fourteen fourteen fourteen fourteen fourteen fourteen fourteen fourteen

ए वर्ग वाले जिलों में कुछ रियायतें दी जाएंगी |
बी वर्ग वाले जिलों में प्रतिबंध पूरी तरह से जारी रहेगा।

2. जिलों में चिह्नित किए गए हॉटस्पॉट वाले क्षेत्रों में किसी भी तरह का मूवमेंट पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा। यहां प्रशासन राशन और अन्य जरूरी सामान की व्यवस्था करेगा।

3. thirty thirty thirty thirty thirty thirty thirty thirty thirty thirty thirty thirty thirty thirty thirty thirty thirty thirty thirty a hundred and forty four a hundred and forty four a hundred and forty four

4. thirty one thirty one thirty one thirty one thirty one thirty one thirty one thirty one thirty one thirty one thirty one thirty one thirty one thirty one thirty one thirty one thirty one thirty one thirty one thirty one thirty one thirty one thirty one thirty one

5. वर्ग बी के जिलों की सीमाएं सील रहेंगी और सामान का परिवहन भी जिलों की सीमा के अंदर नहीं होगा। वर्ग ए के जिलों में जिलाधिकारी की अनुमति से परिवहन में रियायत दी जा सकती है। वर्ग ए और वर्ग बी वाले जिलों के बीच कोई आवागमन नहीं होगा। वर्तमान में लागू पास मान्य होंगे। स्वास्थ्य परीक्षण आदि जारी रहेगा |

7. हॉटस्पॉट वाले इलाकों को छोड़कर जोखिम का आकलन कर डीएम निर्माण, औद्योगिक उत्पादन और खनन की अनुमति दे सकेंगे।

8. स्टांप एवं रजिट्रेशन की सभी जिलों में नियमों के अधीन अनुमति।

ये भी हुआ तय

9.  ये रहेंगे बंद : होटल, धर्मशाला, होम स्टे, मॉल, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, जिम, रेस्टूरेंट, बार, धार्मिक संस्थान आदि बंद रहेंगे। जिलाधिकारी की अनुमति के बिना किसी कार्मिक या अन्य व्यक्ति को हटाया नहीं जाएगा।

10. हॉटस्पॉट को छोड़कर इनको रहेगी अनुुमति : खेती किसानी, बागवानी, मौन पालन, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन, कटाई बुवाई आदि को अनुमित रहेगी। राज्य की सीमा से बाहर और वर्ग बी वाले जिलों से श्रमिक नहीं लाए जा सकेंगे।

11. fifteen fifteen fifteen fifteen fifteen fifteen fifteen, कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे |

12. अस्पतालों आदि को छोड़कर fifteen fifteen fifteen fifteen fifteen fifteen fifteen fifteen fifteen fifteen fifteen fifteen

13. रियायत : वर्ग ए वाले जिलों के बीच सात बजे से लेकर एक बजे के बीच खुद के वाहनों से यात्रा हो सकेगी। वर्ग ए और वर्ग बी वाले जिलों के बीच वाहन नहीं चलेेंगे, केवल आवश्यक सामान की ढुलाई हो सकेगी।

14.  वर्ग ए वाले जिलों सहित अगर कहीं कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आते हैं तो प्रतिबंध अधिक सख्त किए जाएंगे।

15. क्वारंटीन होने वालों को इधर-उधर आने-जाने की इजाजत नहीं होगी।

16.सभी निजी अस्पताल और अन्य चिकित्सीय संस्थाएं प्रदेश में खुली रहेंगी और सोशल  डिस्टेंस नीति का पालन होगा।

17. सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए मनरेगा को वर्ग ए जिलों में अनुमति होगी।

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